उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब All India Permit के लिए Online आवेदन होगा। सात दिन के भीतर अधिकारी को या तो Permit जारी करना होगा या फिर वास्तविक कारण बताते हुए इसे निरस्त करना होगा। परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में ताजा दिशा निर्देश उत्तराखंड को भेजे हैं, जो एक मई से लागू होने जा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2021 में अखिल भारतीय पर्यटक यान Permit नियम की अधिसूचना जारी की थी। अब मंत्रालय ने इसमें बदलाव करते हुए ताजा नियम जारी किए हैं। इसके तहत अब वाहन मालिक को यह Permit जारी होगा, जो कि पहले Operator को जारी होता था। पहले Permit देने या नवीनीकरण का अधिकार परिवहन प्राधिकरण को था, लेकिन अब Permit या नवीनीकरण के लिए आवेदन परिवहन प्राधिकारी को Portal पर Online प्रारूप-1 में करना होगा।

इसी के साथ Battery से चलने वाले वाहनों, मैथनॉल या एथेनॉल ईंधन से चलने वाले वाहनों को निशुल्क Permit दिया जाएगा। सात दिन के भीतर Permit जारी करना होगा। Permit पर फैसला न लिया तो वह स्वत: ही जारी हो जाएगा। अब Permit अपने निजी सामान के साथ व्यक्तिगत या समूह में पर्यटकों के परिवहन के लिए उपयोग होगा। पहले निजी सामान का प्रावधान नहीं था। परिवहन विभाग इन बदलावों को लागू करने की तैयारी कर रहा है। एक मई से यह नियम देशभर में लागू हो जाएंगे।

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आपको बता दें कि ताजा बदलाव के तहत पांच से कम यात्रियों वाले वाहनों को 20 हजार रुपये वार्षिक और छह हजार रुपये तिमाही शुल्क पर ऑल इंडिया परमिट जारी होगा। पांच से दस यात्री क्षमता के वाहनों को 30 हजार वार्षिक व नौ हजार तिमाही, दस से 23 तक के यात्री क्षमता वाले वाहनों को 80 हजार रुपये वार्षिक या 24 हजार रुपये तिमाही शुल्क पर All India Permit मिलेगा। 23 या इससे अधिक यात्रियों वाले वाहनों को तीन लाख रुपये वार्षिक या 90 हजार रुपये तिमाही में Permit मिलेगा। पहले यहां तिमाही की राशि एक लाख रुपये थी, जिसमें 10 हजार की कमी की गई है।

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