उत्तराखंड में निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए निवेशक या बिल्डर्स पहाड़ों में दो एकड़ जमीन खरीद सकेंगे। नए उद्योगों के लिए जमीन की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना नीति को मंजूरी दी है। इस नीति में पर्वतीय क्षेत्रों में दो एकड़ और मैदानी क्षेत्रों में 30 एकड़ जमीन की शर्त रखी गई है।
जी हाँ,प्रदेश में विर्निर्माण उद्योगों के साथ वस्त्र, खाद्य, एरोमा, ऑटो मोबाइल, आईटी, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, एयरो स्पेस, रक्षा, फिल्म क्षेत्र, मेडिसिटी, शिक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निजी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए नीति मंजूरी दे दी। निजी बिल्डर्स व निवेशक पहाड़ों में दो एकड़ पर मिनी और मैदानी क्षेत्रों में 30 एकड़ जमीन पर बृहद औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर सकते हैं लेकिन औद्योगिक क्षेत्र को सिडकुल के मास्टर प्लान के अनुसार ही विकसित किया जाएगा।
आपको बता दें की नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम 50 एमएसएमई उद्योगों और पर्वतीय क्षेत्रों में पांच एमएसएमई उद्योगों को जमीन देनी अनिवार्य होगी। सरकार की ओर से औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 10 लाख प्रति एकड़ की दर अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र (सीईटीपी) पर किए गए निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम एक करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।