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Dehradun से आज की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जहां खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि ACJM II Ruchika Goyal की अदालत ने चेक बाउंस होने के दोषी भाई को चार माह के कारावास और साढ़े छह लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दे कि अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

बता दे कि Kharakpur Devipura resident Nirmala ने अपने Advocate Suraj Kumar के माध्यम से ACJM II की अदालत में परिवाद दायर किया था। बताया कि आरोपी Balwant Singh और वह सगे भाई-बहन हैं। सात अक्तूबर 2018 को बलवंत उसके घर आया और बेटे की शादी के लिए छह लाख रुपये उधार मांगे। आरोपी ने August 2019 तक रकम लौटाने का भरोसा दिलाया। विश्वास कर उसने अपने पति ओमकार के सामने 14 October 2018 को बलवंत को छह लाख रुपये दे दिए।

साथ ही वही मियाद पूरी होने पर उसने भाई से उधार दी गई रकम मांगी तो उसने Kotak Mahindra Bank की Rudrapur Branch का 6 Lakh रुपये का चेक दे दिया। 27 August 2019 को Allahabad Bank की Kashipur Branch में भाई से मिला चेक भुगतान के लिए लगाया तो वह बाउंस हो गया। भाई को नोटिस भेजा, लेकिन उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

आरोपी को कोर्ट में किया तलब
परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ACJM II ने आरोपी बलवंत को NI Act में दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को 4 माह की सजा और साढ़े छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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