Man Called Girl item मुंबई की एक कोर्ट ने यौन शोषण के एक अनोखे मामले में एक शख्स को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। शख्स पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग लड़की को आइटम कहकर छेड़छाड़ की थी। कोर्ट ने कहा कि जब किसी लड़की को संबोधित करने के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे एक लड़की का यौन शोषण माना जाएगा और कुछ नहीं।
खबर के मुताबिक मुंबई पॉक्सो कोर्ट ने एक 26 साल के व्यवसायी को एक 16 साल की लड़की के यौन शोषण का आरोपी पाया था। 2015 में आरोपी शख्स ने स्कूल से लौट रही लड़की के सिर के बाल खींचकर कहा था कि क्या आइटम किधर जा रही है? अदालत ने कहा कि आरोपी एक महीने से लड़की का सेक्सुअस इरादे से पीछा कर रहा था।
आरोपी के इस व्यवहार को देखते हुए माफ़ करने की याचिका को ठुकराया आते हुए विशेष न्यायाधीश एसजे अंसारी ने कहा कि महिलाओं को अनुचित व्यवहार से बचाने के लिए ऐसे अपराधों में सख्ती बरतने की जरूरत है। सड़क किनारे ऐसे रोमियो को सबक सीखाना बहुत जरूरी है। 16 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यवसायी को दोषी ठहराते हुए पोक्सो अदालत ने उस दावे को खारिज कर दिया कि उसे झूठा फंसाया गया था क्योंकि लड़की के माता पिता उसकी दोस्ती के खिलाफ़ थे।
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नाबालिग को इस साल जुलाई में ही कोर्ट में पेश किया गया था। मामला की एकमात्र गवाह नाबालिग ने कहा कि 14 जुलाई 2015 में दोपहर करीबन 1:30 बजे के करीब जब वह स्कूल जा रही थी तो आरोपी उसकी गली में बैठा था। वह अपने दोस्तों के साथ था। लड़की ने आगे कहा कि जब वह दोपहर करीबन 2:15 बजे अपने स्कूल से लौट रही थी तब भी आरोपी गली में अपनी बाइक पर बैठा हुआ था। नाबालिग ने कहा मुझे देखते ही वह मेरे पीछे आया, उसने मेरे बाल खींचे और बातें कही लड़की ने कहा कि जब उसने मेरे साथ यह किया तो मैंने उसे धक्का दे दिया और उसे ऐसा न करने के लिए कहा। इसके बाद आरोपी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया और कहा कि वह जो चाहे कर सकता है। नाबालिग ने तुरंत 100 नंबर डायल किया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी वहाँ से भाग चुका था। इसके बाद लड़की ने इस घटना की जानकारी अपने पिता को दी।