उत्तराखंड से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जहाँ खबर के मुताबिक बताया जा रहा है की नैनीताल High court ने एलटी भर्ती (LT Recruitment) पर लगी रोक को हटाया। Hindi, Physical Education, Social Science की काउंसलिंग पर लगी रोक को हटाया।
बता दे की High court द्वारा UKSSSC के एक्सपर्ट की राय को माना गया सही। कोर्ट जाने वाले अभ्यर्थियों को नहीं मिली कोई राहत।
High court ने UKSSSC के एक्सपर्ट की राय को माना सही। परीक्षार्थी कुछ सवालों को लेकर हाईकोर्ट गए थे।