कानपुर में हुए नई सड़क हिंसा के मामले में जेल में बंद मुख्तार बाबा पर अब और सख्ती की जा रही हैं। चमनगढ़ की पुलिस ने शिव मंदिर पर कब्जा करने के मामले पर वारंट जारी करा दिया है और मुख्तार बाबा को जेल में बंद भी करवा दिया है। और इस केस को अवैध कब्जे के केस में दर्ज किया गया है। नामजद आरोपी और उसकी बेटी के साथ अन्य आरोपियों के खिलाफ़ जांच अभी की जा रही है।
आपको बता दें की नई सड़क हिंसा के मामले में एसटीआई ने मुख्तार बाबा को जेल में बंद किया था इसके बाद उसके कई पुराने मामले भी सामने आए थे। 22 जून को चमनगढ थाने में प्रेमनगर निवासी उदय शंकर ने मुख्तार बाबा के खिलाफ़ और उनके पूरे परिवार के खिलाफ़ जिसमें उनकी बेटी नाज़ आयशा व बेटे मोहम्मद उमर के खिलाफ़ प्राचीन मंदिर पर अपना हक जमाने व बेटी के नाम रजिस्ट्री करवाने का आरोप लगाया था।
चमन गढ़ के इंस्पेक्टर जावेद अहमद का कहना है कि मुख्तार पहले से ही जेल में बंद था इसलिए कोर्ट से वारंट लेकर अपने केस में उसको शामिल कर लिया है। जेल को पहले ही वारंट भेज दिया गया और जेल में जाकर मुख्तार के बयान दर्ज किए गए हैं।
मुख्तयार के बेटा बेटी पर भी की जाएगी कार्रवाई।
इंस्पेक्टर का कहना है कि जितने भी दस्तावेज दिखाए गए हैं। वे सभी पुख्ता सबूत है। जांच करते हुए पता चला है कि जिंस जमीन पर मुख्तयार ने अपना कब्जा किया है। उस जगह पर पहले मंदिर हुआ करता था। उस जमीन की रजिस्ट्री उसकी बेटी आयशा व उमर के नाम होने के कारण उन दोनों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
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