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उत्तराखंड सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लागू करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। आगामी राज्य स्थापना दिवस, 9 नवंबर से पहले इसे क्रियान्वित करने की योजना पर काम चल रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और समान नागरिक संहिता से संबंधित समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने विभिन्न विभागों को निर्देशित किया है कि वे अपनी योजनाओं में इस नई शर्त को शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार करें।

विवाह पंजीकरण सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा

प्रदेश में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए विवाह पंजीकरण को अनिवार्य किया जा रहा है। यह नियम न केवल भविष्य के विवाहों के लिए लागू होगा, बल्कि पहले से हो चुके विवाहों पर भी लागू किया जाएगा। नियमावली में इस व्यवस्था को सम्मिलित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपनी योजनाओं के लाभ के लिए विवाह पंजीकरण को आवश्यक बनाने के प्रस्ताव तैयार करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस बारे में अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं।

लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण पर भी जोर

समान नागरिक संहिता के तहत न केवल विवाह पंजीकरण पर बल दिया जा रहा है, बल्कि लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की भी व्यवस्था की जा रही है। तैयार की जा रही नियमावली में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने पर गहन विचार-विमर्श किया गया है।

विभागीय योजनाओं में विवाह पंजीकरण का प्रावधान

बीजापुर अतिथिगृह में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गृह, पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, संस्कृति, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा और वित्त विभागों से सहयोग लेकर नियमावली तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की आयुष्मान योजना और खाद्य विभाग की गरीब अन्न योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं में भी इस नियम को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ केवल तभी मिलेगा जब विवाह का पंजीकरण करवाया गया हो।

पुराने और नए विवाह का पंजीकरण होगा अनिवार्य

विभागीय योजनाओं का लाभ पाने के लिए नए और पुराने दोनों प्रकार के विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। नियोजन विभाग, ऊर्जा विभाग और अन्य सरकारी योजनाओं में भी इस नए प्रावधान को लागू करने की तैयारी की जा रही है। संबंधित विभागों को अपनी नियमावलियों में संशोधन के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में समिति के सदस्य मनु गौर, सुरेखा डंगवाल, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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