मंगलपड़ाव से रोडवेज तक सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने 101 दुकानदारों को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नगर आयुक्त और ईई लोनिवि द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि 23 अगस्त तक चिन्हित हिस्से को खुद हटाना होगा। अगर दुकानदार खुद कब्जा नहीं हटाते हैं, तो पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की जाएगी और खर्च भी वसूला जाएगा।सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई थी, जब शासन ने 14.23 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की थी। पहले चरण में मंगलपड़ाव से रोडवेज के बीच के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। सड़क को चौड़ा करने के लिए होलिका ग्राउंड, आंबेडकर पार्क, और सरकारी भवनों की दीवारों को तोड़ा गया। हालांकि, व्यापारियों की दुकानों के कारण काम में रुकावट आ गई, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा।मंगलवार को हाई कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया, और बुधवार को सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया गया। अब अगर दुकानदार 23 अगस्त तक अपनी दुकानों को नहीं हटाते हैं, तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। दिसंबर 2023 में, प्रशासन ने बेस अस्पताल, खेल स्टेडियम, और केएमवीएन की सरस मार्केट की दीवारें तोड़कर काम को आगे बढ़ाया था। अब दुकानों के मामले को सुलझाते हुए सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से पूरा किया जाएगा।
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