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उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा कदम, कूड़े की शिकायत से निपटारे के लिए ई -मेल आईडी करी जारी

हाईकोर्ट

बड़ी खबर उत्तराखंड हाईकोर्ट से आ रही है। जहाँ अब कूड़े की शिकायतों के निपटारे के लिए हाईकोर्ट की ईमेल आईडी जारी कर दी है। अगर आपके आसपास भी कूड़े का निस्तारण नहीं हो रहा है तो आप भी इस ई-मेल आईडी पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं । हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 48 घंटे के भीतर मंडलायुक्तों को इन शिकायतों का निपटारा करना होगा।

आपको बता दें की दरअसल, हाईकोर्ट नैनीताल ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने, जहां-तहां बिखरे प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद बुधवार को आदेश जारी किया था।जिसमें एक ई-मेल आईडी जारी की गई थी, जिस पर आने वाली कूड़े की शिकायतों को दोनों मंडलायुक्तों को 48 घंटे के भीतर निस्तारित करना होगा।

वहीं, निकायों को पुराने कचरे के निस्तारण का भी अंतिम मौका दिया गया है, जिसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बृहस्पतिवार को शासन से लेकर शहरी विकास निदेशालय तक काफी हलचल नजर आई।

बता दें की सचिव शहरी विकास के नेतृत्व में मॉनिटरिंग के लिए समिति का गठन भी किया गया है। अब सचिव से लेकर शहरी विकास निदेशक, अपर निदेशक और विभागीय अधिकारी निकायों में जाएंगे। कूड़ा निपटारे का निरीक्षण करेंगे। जहां कमियां होंगी, उन्हें दूर करेंगे।कूड़ा निस्तारण न हो तो इस ई-मेल पर करें शिकायत – [email protected]

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वहीं शहरी विकास निदेशक नवीन पाण्डेय ने बताया की, “हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सचिव शहरी विकास की अध्यक्षता में समिति बनी है। सभी अधिकारी स्थानीय निकायों और उनके कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था मौके पर जाकर देखेंगे। ईमेल आईडी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाएगा।”

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