आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत शोक प्रस्ताव से हुई, जिसमें उत्तराखंड के पांच जवानों के बलिदान और दिवंगत विधायक शैलारानी रावत को श्रद्धांजलि दी गई। इस बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों पर गहरा असर पड़ेगा।धार्मिक ट्रस्ट और विधिक प्रावधान:बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट आदि बनाए जाने पर राज्य सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। इसके अतिरिक्त, मिलते-जुलते नामों को लेकर भी सख्त कानून बनाए जाएंगे। यह निर्णय हाल ही में दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर के निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद लिया गया है, जिससे धार्मिक स्थलों की गरिमा और महत्व को बनाए रखा जा सके।
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विधानसभा सत्र:
बैठक में तय किया गया कि विधानसभा का सत्र अगस्त में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया गया।
औद्योगिक विकास:
उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा, सिडकुल के स्थायी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत पुनरीक्षण भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
स्टांप ड्यूटी
स्टांप संशोधन नियमावली के तहत अब पांच लाख तक के कृषि ऋण पर स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी। महंगाई भत्ते में 50% तक की वृद्धि के साथ-साथ ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख रुपये की गई है।
स्वास्थ्य विभाग
:स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे:- मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ और हरिद्वार में नर्सिंग के 240-240 पदों पर सीधी भर्ती।
– ओपीडी शुल्क 13 रुपये से घटाकर 10 रुपये किया गया, जबकि जिला चिकित्सालय में यह शुल्क 28 रुपये से घटाकर 20 रुपये किया गया।
– एम्बुलेंस चार्ज में भी संशोधन किया गया: पांच किलोमीटर तक का शुल्क 315 रुपये से घटाकर 200 रुपये किया गया। इसके बाद हर किलोमीटर पर शुल्क 63 रुपये से घटाकर 20 रुपये किया गया।
– मरीज की मृत्यु होने पर निशुल्क एम्बुलेंस सेवा द्वारा शव को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई।
शिक्षा विभाग:
शिक्षा क्षेत्र में विद्या समीक्षा केंद्रों के संचालन के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के 25 पद सृजित किए गए। एनसीसी की चंपावत में दो कंपनियों को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे:- यूपी एनाटोमी एक्ट 1956 के तहत लावारिस शवों की बरामदगी और डीएनए सैंपल लेने की व्यवस्था।
– विजिलेंस के रिवॉल्विंग फंड के लिए नियमावली को अनुमोदन।
– नैनी सैनी एयरपोर्ट को राज्य सरकार स्वयं चलाएगी।
– पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 212 हेक्टेयर जमीन को मंजूरी।
– हाउस ऑफ हिमालयाज के वित्तीय और प्रशासनिक नियम बनाए जाएंगे और ऑर्गेनिक ब्रांड को सहमति दी गई।
– सेंटर फॉर हिन्दू स्टडीज को प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में खोलने की सहमति बनी।
– पांच लाख तक के टेंडर उत्तराखंड के स्थानीय ठेकेदारों को मिलेंगे। नियोजन विभाग ठेकेदारों की क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण देगा।
ये सभी निर्णय राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जो उत्तराखंड की प्रगति में सहायक सिद्ध होंगे।