उत्तराखंड में बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के ओला, उबर, ब्ला-ब्ला और रैपिडो जैसी कंपनियों द्वारा टैक्सी, ऑटो और बाइक सेवाएं संचालित करने की शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाकर 32 वाहनों को सीज किया गया। इसमें कई दोपहिया वाहन भी शामिल थे, जिन्हें रैपिडो कंपनी द्वारा किराये पर चलाया जा रहा था। एआरटीओ प्रवर्तन अधिकारी राजेन्द्र विराटिया के नेतृत्व में पांच टीमों ने सहारनपुर रोड, प्रेमनगर, चकराता रोड, हरिद्वार मार्ग और शहर के अन्य हिस्सों में सघन अभियान चलाया। अभियान के दौरान यह पाया गया कि बड़ी संख्या में वाहन इन कंपनियों में बिना व्यावसायिक पंजीकरण के चल रहे थे। आरटीओ ने इन वाहनों को जब्त कर लिया और कंपनियों को चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस के संचालन करना अवैध है।
नोटिस के बावजूद लाइसेंस न लेने पर कार्रवाई
आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि एग्रीगेटर लाइसेंस के बिना कोई भी कंपनी टैक्सी, ऑटो या बाइक सेवाएं नहीं चला सकती। कंपनियों को पहले ही कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन उन्होंने अब तक लाइसेंस नहीं लिया है। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहन का व्यावसायिक पंजीकरण करवाकर ही इन्हें संचालित करें। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, और वाहन जब्त भी हो सकते हैं।
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