Doon Prime News
nation

18वर्ष से कम उम्र की मुस्लिम लड़कियों से शादी गैरकानूनी? नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से माँगा जवाब

बड़ी खबर उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट से है जहाँ मुस्लिम लॉ में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को शादी की अनुमति होने को गैर कानूनी घोषित किए जाने के खिलाफ दायर जनहीत याचिका पर सुनवाई की गई । इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की बैंच ने केंद्र व राज्य सरकार को अंतिम अवसर देते हुए 16 नवम्बर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।


आपको बता दें की यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि कुछ न्यायालय 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने के बावजूद नव विवाहित जोड़े को मान्यता देते हुए उन्हें पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दे रही हैं । क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ इसकी अनुमति देता है । याचिका में कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र में शादी होने, नाबालिक युवती से शारीरिक सम्बन्ध बनाने व कम उम्र में बच्चे पैदा करने से लड़की के स्वास्थ्य व नवजात बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है।


वहीं इसके अलावा एक तरफ सरकार पॉक्सो जैसे कानून लाती है वहीं दूसरी तरफ 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को शादी की अनुमति देना इस अधिनियम का उल्लंघन होगा । 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी को अमान्य घोषित कर शादी के बाद भी उसके साथ होने वाले शारीरिक सम्बन्ध को दुराचार की श्रेणी में रखकर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत कार्यवाही की जाए ।

यह भी पढ़े –*सीएम धामी के रुद्रप्रयाग दौरे की एक तस्वीर पोस्ट कर हरीश रावत बोले -वाह!क्या अंदाज़ है,साथ ही कांग्रेसियों को भी दी ये नसीहत*


याचिका में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 किये जाने वाले विधेयक को पास किये जाने और जब तक यह विधेयक पास नहीं होता तब तक कोर्ट से कम उम्र में किसी जाति,धर्म में हो रही शादियों को गैर कानूनी घोषित करने का आग्रह किया गया है ।

Related posts

Navjot Singh Sidhu Jail : नवजोत सिद्धू को हुई जेल, 33 साल पुराना है मामला, ये है कारण

doonprimenews

Breaking news- यहां महिलाओं और पुरुषों के बीच सरेआम हुई मारपीट, जानिए क्या है पूरा मामला

doonprimenews

Actress poonam pandey ,के पति को पुलिस ने गिरफ्तार ,एक्ट्रेस

doonprimenews

Leave a Comment